सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को जेईई एडवांस 2020 में आखिरी अटेम्प्ट वाले कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका देने वाली याचिका को स्थगित कर दिया है. जस्टिस ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बैंच ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वह UPSC कैंडिडेट्स को अतिरिक्त मौका देने वाली याचिका में कोर्ट के फैसले का इंतजार करें.
हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान एडवोकेट मैथ्यूज जे. नेदुम्पारा ने कोर्ट में बताया कि कोरोना महामारी के चलते कई जेईई एडवांस के छात्र 2020 परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे. ऐसे कैंडिडेट्स जिनके लिए यह आखिरी अवसर था, उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए . हालाँकि मामले की सुनवाई को स्थगित करते हुए उन्होंने कहा, कि इस मामले में भी वहीं सिद्धांत लागू होगा, जो UPSC वाली याचिका में किया जाएगा. ऐसे में याचिकाकर्ता को UPSC की अतिरिक्त मांग वाली याचिका के फैसले के लिए इंतजार करना चाहिए.
कोर्ट ने UPSC याचिका पर फैसला रखा है सुरक्षित
इससे पहले 9 फरवरी को इस विषय पर अतिरिक्त मौका देने वाली बेंच ने इस मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. अतिरिक्त मौका देने वाली याचिका ने पहले तो UPSC कैंडिडेट्स को राहत देने वाली ख़बर पर मुहर लगाई थी और कहा था कि जिन्होंने पिछले साल हुई परीक्षा में अपना लास्ट अटेम्प्ट किया था उन्हें ही अतिरिक्त मौका दिया जाएगा. लेकिन अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सिर्फ ऐसे कैंडिडेट्स को ही मौका मिलेगा, जिन्होंने अब तक परीक्षा में बैठने की उम्र पार नहीं की हो.
शायद ही कोई होगा जो पिछले साल को भुला पाए, कोरोना काल में पूरी दुनिया पर जो असर हुआ उससे सभी वाक़िफ़ हैं. बहरहाल लगभग अब सब जगह काम फिर से शुरु हो गया है. उम्मीद है कि फिर से जल्द पहले जैसा या यूँ कहें कि पहले से बेहतर समय ज़रूर आएगा.